आराधना तिवारी हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद

2009 में मछरेहटा में शिक्षिका की हत्या से दहल गया था जिला

असलम अंसारी और राहुल पाण्डेय की जोरदार पैरवी से हुई सजा

सीतापुर- जिले के मछरेहटा में 2009 में शिक्षिका आराधना तिवारी की नृशंस हत्या के दोषी सुरेश चैंपियन को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी। अपर जिला एवं स्तर न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय ने निर्णय देते हुए हत्याकांड के दोषी सुरेश चैंपियन को आजीवन कठोर कारावास की सजा के साथ पच्चीस हजार के जुर्माने की सजा भी सुनाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मछरेहटा के भदेभर प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका आराधना तिवारी 10 सितम्बर 2009 की सुबह विद्यालय जाने के लिए निकली थीं लेकिन दुष्कर्म के बाद रास्ते में ही उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गयी थी। काफी खोजबीन के बाद मृतका का शव गन्ने के खेत में मिला था। हत्याकांड की रिपोर्ट मृतका के पति भारतभूषण तिवारी द्वारा दर्ज करवाई गयी थी जिस पर पिछले 12 वर्षों से सुनवाई चल रही थी। इस हत्याकांड से शिक्षक जगत के साथ ही समूचा जनपद दहल गया था। उस समय जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश स्तर तक शिक्षक संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया था। जिला मुख्यालय पर कई दिनों तक हाई वोल्टेज हंगामा चला था जिसमें प्रशासन के हाथ पाँव फूल गये थे और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया था।

न्यायालय में मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मो० असलम अंसारी, राहुल पाण्डेय और संदीप त्रिपाठी ने मजबूती से पक्ष रखते हुए दोषी सुरेश चैंपियन को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालय के इस निर्णय से शिक्षकों में संतोष की भावना व्याप्त हुई है और शिक्षक संगठनों ने माननीय न्यायालय और अधिवक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मृत शिक्षिका की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की।

रिपोर्ट- मो. कैफ अंसारी

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