राजस्थान: गौरतलब हो कि मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से पूरे देश में केंद्र व राज्य सेवाओं और शिक्षा में आरक्षण पिछड़ी जातियों को मिलने लगा है. हालांकि मंडल आयोग के चेयरमैन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों को विभिन्न क्षेत्रों में 27 % आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी. मंडल कमीशन की अनुसंशा के आधार पर केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27 % आरक्षण व देश के विभिन्न राज्यों में अलग – अलग प्रतिशत में आरक्षण पिछड़ी जातियों को मिलना शुरू हुआ है. राजस्थान में पिछड़ी जातियों को 26 % आरक्षण मिलता है जो दो भागों OBC 21 % और MBC को 5 % आरक्षण राजस्थान राज्य की अधीनस्थ सेवाओं , राज्य सेवाओं व राज्य न्यायिक सेवाओं में दिया जाता है. किन्तु राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र ( TSP ) में आने बाले जिलों में पिछड़ी जातियों ( OBC. MBC. ) को राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के गैर अनुसूचित इलाक़ों में मिलने बाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है.
राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र में 100% स्थान स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया है जिसके तहत 45 % ST . वर्ग को 5 % Sc. वर्ग को व 10 % सवर्ण जातियों को EWS आरक्षण मिलता है जबकि ओबीसी एमबीसी वर्ग की पिछड़ी जातियों को टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण के लाभ से वंचित रहना पड़ता है. टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थानीय ओबीसी वर्ग द्वारा लम्बे समय मांग उठाई जा रही है. अब इसको लेकर एक बार फिर मंडल आर्मी की तरफ से टीएसपी एरिया में ओबीसी के लिए 21% व एमबीसी के लिए 5% आरक्षण लागू किये जाने की मांग उठाई गई है. मंडल आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिरुध्द सिंह विद्रोही द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखते हुए कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में 45 % अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण है 5 % अनुसूचित जातियों को आरक्षण व सवर्ण जातियों को भी 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जा रहा है किंतु ओबीसी , एमबीसी वर्ग को कोई आरक्षण का लाभ अनुसूचित क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा है. जो कि अनुसूचित क्षेत्र में रहने बाले तकरीबन 21 से 25 प्रतिशत ओबीसी , एमबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन , मंडल कमीशन रिपोर्ट की अवहेलना व अनुसूचित क्षेत्र की पिछड़ी , अति पिछड़ी जातियों का शोषण है.
मंडल आर्मी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन माननीय भगवान लाल साहनी जी को पत्र लिखते हुए राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी , एमबीसी को राजस्थान राज्य में अधीनस्थ सेवाओं , राज्य सेवाओं , राज्य न्यायिक सेवाओं व अन्य में मिलने बाले 21 % ओबीसी व 5 % एमबीसी के संवैधानिक आरक्षण को लागू कराने व राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी , एमबीसी को मिलने बाली छूट जैसे आयु , प्रतिशत , अंकों में , बीएड , REET , पात्रता व अन्य सभी छूटों को तत्काल प्रभाव से लागू करवाने की मांग की है. मंडल आर्मी पिछड़ा वर्ग जातियों के हक , अधिकार व न्याय के लिए संघर्षवान प्रभावी गैर राजनीतिक संगठन है. अब देखना यह होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो पिछड़ी जातियों के लिए बनी एक संवैधानिक इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है? राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के ओबीसी , एमबीसी को आरक्षण का लाभ मिलता है या नहीं?